बिहार भूमि, बिहार सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए शुरू किया गया एक पोर्टल है, जिस पर राज्य के सभी किसानों की भूमि का रिकॉर्ड अपलोड है। इसके अलावा इस पोर्टल पर अन्य प्रकार की भी सुविधा मिलती है, जिसमें भू लगान, जमाबंदी, दाखिल खारिज आवेदन, भू मानचित्र आदि शामिल है।
Bihar Bhumi – भूलेख बिहार 2025
बिहार भूमि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (बिहार सरकार) द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, जिस पर राज्य के किसानों को अपनी भूमि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी मिती है। अगर आप भी अपना खाता, खेसरा/खतौनी, भूमि का नक्शा/मानचित्र आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस पोर्टल की मदद से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
इस पोर्टल से आप निम्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं-
ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें (Online Apply for MUTATION)
अगर किसान अपनी भूमि या जमीन का ट्रांसफर किसी अन्य सदस्य के नाम करना चाहता है, तो इसके लिए दाखिल खारिज आवेदन करना होता है। इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ पर जाना होगा, या आप ऊपर दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

- बिहार भूमि पोर्टल पर आपको ऊपर की तरफ ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिस पर आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है।

- अगर आप पहली बार इस साइट पर लॉगिन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले नीचे Registration टैब की मदद से रजिस्ट्रेशन करना होगा।

- लॉगिन होने के बाद आपको Services ऑप्शन में से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें जैसे- आवेदक की जानकारी, दस्तावेज़ की जानकारी, जमीन खरीदने और बेचने वाले की जानकारी, जमीन की जानकारी आदि।
- सभी जानकारी को अच्छे से दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें, इसके बाद आपका आवेदन सफल हो जाएगा।
आवेदन होने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन संख्या आ जाएगी, जिसे आपको संभालकर रखना है।
दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें (APPLICATION STATUS OF MUTATION)
अगर आपने पहले से दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर दिया है, तो आप उसकी स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं। जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले आपको ऊपर दिए गए लिंक दाखिल खारिज आवेदन स्थिति देखें पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी।

- जिसमें सबसे पहले आपको अपना जिला, फिर अचंल और वित्तीय वर्ष का चयन कर Proceed पर टैप करना है।
- इसके बाद आपको केस नंबर से खोजे, डीड नंबर से खोजे, मौजा से खोजे और प्लाट नंबर से खोजे में से एक चीज सिलेक्ट करनी है।
- अब आपको इनमें से चयन की गई संख्या को दर्ज कर सुरक्षा कोड डालना है।
- फिर आपको Search बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके पास दाखिल खारिज की आवेदन स्थिति आ जाएगी।
आम सूचना
बिहार भूमि पोर्टल पर आम सूचना की भी सुविधा दी गई है, जिस पर आप अपने मौज़ा में सभी दाखिल खारिज या अन्य आवेदनों की जानकारी हासिल कर सकते हैं।
- इसके लिए आपको सबसे पहले आम सूचना लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा।

- इस पेज पर आपको अपना जिला, अचंल और मौज़ा को सिलेक्ट कर सुरक्षा कोड डालना है।
- अब नीचे की तरफ Search बटन पर क्लिक करेंगे तो सभी दाखिल खारिज या आवेदनों की लिस्ट आ जाएगी।

- अब आप किसी भी आवेदक के आगे View पर क्लिक कर आवेदन देख सकते हैं।
ऑनलाइन एल.पी.सी. आवेदन करें
LPC का पूरा नाम है – Land Possession Certificate। यह भूमि से संबंधित एक दस्तावेज है। यह भूमि के स्वामित्व का प्रमाण है। भूमि खरीदने-बेचने, लोन लेने और अन्य कानूनी कार्यों के लिए LPC की आवश्यकता होती है। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- इसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन एल.पी.सी. आवेदन करें के लिंक पर क्लिक पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- जिसमें आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है।
- लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जिसके बाद जिला और सर्कल चयन कर Apply for LPC पर टैप करना है।
- अब भूमि विवरण दर्ज करें, जैसे- जिला, अंचल, मौजा, हल्का नाम चुनें। खाता संख्या, प्लॉट संख्या, जमाबंदी संख्या, रैयत नाम आदि भूमि खोज विकल्पों में से चयन करें। सही जानकारी भरें और Search बटन पर क्लिक करें।
- अब अपनी भूमि चुनें और एलपीसी के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें।
- इसके बाद नाम, पिता/पति का नाम, संबंध, केस वर्ष आदि जैसी डिटेल्स भरें।
- अब नीचे दिए गए डाउनलोड हलफनामा प्रारूप पर क्लिक करें और हलफनामा फॉर्म डाउनलोड करें।
- इस फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को अच्छे से भरकर अपलोड कर दें।
- इसके बाद फॉर्म को अच्छे से चेक कर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
इन सभी चरणों के माध्यम से आप आसानी से अपने LPC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
एल.पी.सी. आवेदन स्थिति देखें
अगर आपने LPC के लिए आवेदन कर दिया है, तो आप इसका Status इस तरीके से चेक कर सकते हैं-
- इसके लिए सबसे पहले एल.पी.सी. आवेदन स्थिति देखें पेज पर जाएँ।

- यहाँ जिला, अचंल और वित्तीय वर्ष को चयन कर Proceed पर टैप करें।
- अब नीचे आपको केस नंबर या प्रमाण पत्र संख्या में से एक सिलेक्ट कर संख्या दर्ज करनी है।
- इसके बाद सुरक्षा कोड, Search पर टैप करना है, जिसके बाद आपके सामने LPC आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
- वहीं अगर केस नंबर बदल गया है, तो आप इसी पेज पर बदला हुआ एलपीसी केस नंबर देखे https://parimarjan.bihar.gov.in/biharBhumireport/Images_Gov/LPC_2022-23.pdf पर क्लिक करना है। यहाँ आप अपना बदला हुआ केस नंबर चेक कर सकते हैं।
भू-लगान
बिहार भूमि पोर्टल पर आप अपने भू-लगान का ऑनलाइन भुगतान भी कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- इसके लिए सबसे पहले भू-लगान लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- इसमें आपको ऑनलाइन भुगतान करें (Pay Online Lagaan) पर टैप करना है, जिसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा।

- यहाँ आपको अपना जिला, अचंल का चयन कर आगे बढ़ें के विकल्प पर टैप करना है।

- इसके बाद आपको हल्का और मौज़ा सिलेक्ट करना है, जिसके बाद आपको भाग बर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रैयत का नाम से खोजे, प्लाट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे, जमाबन्दी संख्या से खोजे, समस्त पंजी-२ को नाम के अनुसार देखें, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या से खोजे में से एक सिलेक्ट करना है।
- अब आपको सिलेक्ट की गई संख्या दर्ज कर सुरक्षा कोड डालकर खोजें पर टैप करना है।
- फिर नीचे भूमि के मालिक का नाम आ जाएगा, जिसमें आपको देखें विकल्प पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपके सामने आपके लगान की सभी जानकारी और राशि आ जाएगी, जिसे नीचे दिए गए ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक कर भुगतान कर देना है।
जमाबंदी पंजी देखें
बिहार के किसान अपनी भूमि की जमाबंदी इस पोर्टल पर आसानी से देख सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- इसके लिए सबसे पहले आपको ऊपर (जमाबंदी पंजी देखें) लिंक पर क्लिक करना है, जहां एक नया पेज खुलेगा।
- इस पेज पर जिला और अचंल का चयन कर Proceed पर टैप करना है, जिसके बाद हल्का और मौज़ा का ऑप्शन खुल जाएगा।

- यहाँ हल्का और मौज़ा का चयन करना है, जिसके बाद भाग बर्तमान, पृष्ठ संख्या वर्तमान, रैयत का नाम से खोजे, प्लाट नंबर से खोजे, खाता नंबर से खोजे, जमाबन्दी संख्या से खोजे, समस्त पंजी-२ को नाम के अनुसार देखें, कंप्यूटरीकृत जमाबन्दी संख्या से खोजे में से एक सिलेक्ट करना है।
- अब सिलेक्ट की गई संख्या दर्ज करनी है और नीचे दिए गए सुरक्षा कोड को डालकर Search टैप करना है।
- यहाँ नीचे जमाबंदी की डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें नाम के आगे View की मदद से आप जमाबंदी देख सकते हैं।

- यहाँ आप इस जमाबंदी को डाऊनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।
जमाबंदी पंजी देखें (भारत की सभी 22 भाषाओं में)
बिहार भूमि पोर्टल पर भारत की सभी भाषाओं में जमाबंदी उपलब्ध है।
- जिसके लिए आपको ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पहले की तरह सभी चीजों को सिलेक्ट करना है और भाषा का चयन करना है।

- जिसके बाद उस भाषा में जमाबंदी पूंजी आ जाएगी।
अपना खाता देखें
अगर किसान अपनी भूमि का खाता संख्या जानना चाहता है, तो वह बिहार भूमि पोर्टल पर इस तरीके से देख सकता है-
- इसके लिए सबसे पहले अपना खाता देखें लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद बिहार के मानचित्र के साथ एक नया पेज खुल जाएगा।

- इस पेज पर किसान को अपना जिला सिलेक्ट करना है, जिसके बाद उस जिले का नक्शा आ जाएगा जिसमें अपने अचंल का चयन करना है।

- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें अपने मौज़ा का चयन करना है। इसके बाद किसान को मौजा के समस्त खातों को नामानुसार देखें, मौजा के समस्त खातों को खेसरा संख्या के अनुसार देखें, खाता संख्या से देखें, खेसरा संख्या से देखें, खाताधारी के नाम से देखें में से एक सिलेक्ट करना है।

- फिर सिलेक्ट की गई संख्या या नाम को दर्ज कर नीचे खाता खोजें के विकल्प पर टैप करना है। यहाँ किसान अपने नाम से भी खाता देख सकते हैं। जिसके लिए हिन्दी में किसान का नाम लिखना है।

भूमि मानचित्र
अगर किसान अपनी भूमि का मानचित्र या नक्शा देखना चाहता है, तो इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले आपको भूमि मानचित्र विकल्प पर टैप करना है, जिसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन नहीं करना चाहते हैं, तो आप भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय https://dlrs.bihar.gov.in/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 लिंक पर क्लिक करें।

- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें लेफ्ट साइड Bhu-Naksha विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद View Map पर क्लिक करें।

- जिसके बाद जिला, अचंल, मौजा, Survey Type, Map Instance, Sheet No. का चयन करें।

- इसके बाद अपना प्लाट चुनें और LLM Report पर क्लिक करें।

- इसके बाद भूमि का नक्शा PDF प्रारूप में खुल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं। इस पीडीएफ़ में उस प्लॉट या भूमि की सभी जानकारी होगी।

निबंधन के साथ दाखिल खारिज का प्रपत्र
यहाँ आप Suo-Moto दाखिल-खारिज आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप इस फॉर्म को भरकर Sub-Moto दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर सकते हैं।
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय
भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एक पोर्टल है, जिस पर विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। जिसमें R2R (Personnel Management System), भू सर्वेक्षण, राजस्व मानचित्रों की डोर स्टेप डिलीवरी, भू नक्शा, MIS Report, Annual Report, सर्वेक्षण डैशबोर्ड, भू सर्वेक्षण, भू-अभिलेख आदि सर्विस उपलब्ध है।
इसके अलावा इस पोर्टल से स्वघोषणा प्रारूप प्रारूप-2, वंशावली प्रारूप प्रारूप-3(1), स्व-घोषणा प्रारूप प्रारूप-2 यहां से समर्पित होकर अपलोड किया गया स्व घोषणा/वंशावली यहां दे आदि सुविधा उपलब्ध है।
बिहार भूमि न्यायाधिकरण
बिहार भूमि न्यायाधिकरण बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल है, जो भूमि से जुड़ी विवादों का निपटारा करता है। फिलहाल इस पोर्टल पर Maintenance का काम चल रहा है, जिसके बाद पोर्टल अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा।
डिजिटल सेवा कनेक्ट के साथ लॉगिन करें
बिहार भूमि पोर्टल पर आप इस लिंक की मदद से CSC से लॉगिन भी कर सकते हैं। चूंकि आजकल ज़्यादातर काम CSC की मदद से होते हैं, तो बिहार सरकार ने बिहार भूमि पोर्टल पर CSC लॉगिन का भी ऑप्शन दिया है।
दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें
अगर कोई इसन दाखिल खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करना चाहता है, तो वह इस सर्विस की मदद से कर सकता है। जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले किसान को बिहार भूमि पोर्टल के होम पेज या ऊपर वेबसाइट पर दिए गए लिंक दाखिल-खारिज वाद पर आपत्ति दर्ज करें लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
- यहाँ अपना जिला, अचंल, मौज़ा और अपनी जमीन की जानकारी भरें। इसके बाद उस जमीन पर आवेदन किए गए दाखिल खारिज पर क्लिक करें।
- यहाँ आप अपनी आपत्ति का कारण भरकर आवश्यक डॉक्युमेंट्स अपलोड कर दें।
- इसके बाद नीचे Submit पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपकी आपत्ति दर्ज हो जाएगी।
Check Aadhar / Mobile Seeding Status
किसान अब अपनी भूमि में आधार और मोबाइल सीडिंग का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल के होम पेज या ऊपर दिए गए लिंक Check Aadhar / Mobile Seeding Status पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Enter Computerized Jamabandi Number का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें Computerized Jamabandi Number दर्ज कर Check Status पर क्लिक करें।

- यहाँ आपके सामने आपकी भूमि में जुड़े आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जानकारी आ जाएगी।
e-Mapi
बिहार भूमि पोर्टल पर e-Mapi सर्विस की मदद से किसान अपनी भूमि के नाप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल या ऊपर दिए गए लिंक e-Mapi लिंक पर क्लिक करना है, जिसके बाद e-Mapi पोर्टल खुल जाएगा।

- यहाँ आप Apply for Mapi का चयन करना है।

- इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करना है।
- अगर आप पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, तो आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। जिसके लिए Register Now पर क्लिक करें।
- यहाँ रजिस्ट्रेशन करने के बाद Apply for Mapi लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद अपना खाता और खेसरा के साथ सभी जानकारी भरें।
- इसके बाद आवेदन फीस जमा करें, जिसके बाद 30 दिनों के अंदर अलॉटमेंट मिलेगा। इसके बाद यह जानकारी अमीन को भेजी जाएगी और जमीन की मापी कर दी जाएगी।
इसके अलावा किसान इस पोर्टल पर Pending Mapi और Search Application Status की सर्विस का भी उपयोग कर सकते हैं। जिससे पेंडिंग मापी और एप्लिकेशन के स्टेटस का पता किया जा सकता है।
परिमार्जन
भूमि सुधार की प्रक्रिया को परिमार्जन कहते हैं। अगर आपको अपनी जमीन से जुड़ी कोई भी समस्या जैसे दखल खारिज में सुधार, जमाबंदी में सुधार, नाम, पता, खसरा, रकबा, लगान आदि में सुधार की समस्या है तो आपको इसका समाधान परिमार्जन पोर्टल पर मिलेगा। इस पोर्टल की शुरुआत बिहार सरकार के राजस्व एवं बिहार भूमि सुधार विभाग ने की है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले किसान को बिहार भूमि पोर्टल के होम पेज पर या ऊपर दिए गए लिंक परिमार्जन पर क्लिक करना है।

- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें Post Your Application पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन करना है, जिसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
- यहाँ आपको परिमार्जन सेक्शन में जाकर इसके लिए आवेदन करना है।
- अब डिजिटाइज़्ड जमाबंदी विकल्प का चयन करें और डिजिटाइज़्ड जमाबंदी संख्या दर्ज करें।
- इसके बाद इसमें आप जो भी सुधार करना चाहते हैं, उसका चयन करें जैसे नाम, पत्ता, खसरा रकबा, लगान आदि।
- फिर नीचे आवश्यक डॉक्युमेंट्स को अपलोड कर सबमिट कर दें। इस तरह से आपकी भूमि में सुधार के लिए फॉर्म अप्लाई हो जाएग।
- इसके बाद Track Your Application Status की मदद से अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
- इसके अलावा प्रत्येक त्रुटि के लिए अलग-अलग प्रपत्र है, जिसे आप Application Format सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

परिमार्जन प्लस
परिमार्जन प्लस डिजिटल जमाबंदी रिकॉर्ड में त्रुटियों को सुधारने के लिए हाल ही में शुरू गया पोर्टल है। यह पोर्टल ऊपर बताए गए परिमार्जन पोर्टल पर आई समस्याओं को दूर करता है। यहाँ किसान अपनी भूमि में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- इस पर किसान रैयत का नाम, पिता के नाम, जाति, पता, खाता, खेसरा, रखवा, चौहद्दी में सुधार कर सकते हैं।
- इसके लिए सबसे पहले होम पेज पर दिए गए लिंक परिमार्जन प्लस लिंक पर क्लिक करना है।

- फिर अपने मोबाइल नंबर से बिहार भूमि पोर्टल पर लॉगिन करना है।
- लॉगिन के बाद परिमार्जन के लिए आवेदन करने का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद परिमार्जन प्लस नया पोर्टल पेज खुलेगा। अब अगर आप अपनी जमीन में किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधारना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डिजिटल जमाबंदी में सुधार (Rectification in digitized Jamabandi) के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आप पहले से किसी प्रकार की जमाबंदी को सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Rectification in old Jamabandi का ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- अगर दाखिल खारिज आवेदन के बाद आपकी जमीन के विवरण में किसी भी तरह की त्रुटि है और आप उसे सही करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको Rectification in Jamabandi which is created after Online mutation का विकल्प मिलेगा।
- उसके बाद सारी जानकारी दर्ज कर जमीन के विवरण में सुधार कर सकते हैं और अंत में सभी जरूरी दस्तावेज जमा करके आसानी से आवेदन कर सकते है।
परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें
अगर आपने परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन कर दिया है, तो आप उसका स्टेटस इस तरीके से चेक कर सकते हैं-
- सबसे पहले आपको परिमार्जन प्लस आवेदन स्थिति देखें लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा।

- यहाँ आपने जिसके लिए आवेदन किया था, उसका चयन करना है, जैसे- डिजिटल जमाबंदी में सुधार या कम्प्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजीटाईजेसन।
- अब नीचे अपना जिला, अचंल और आवेदन संख्या दर्ज करनी है।
- इसके बाद सुरक्षा कोड डालकर Search ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
नागरिक सुविधाओं के बारे में जानकारी
इस पोर्टल पर भूमि से संबंधित सभी नागरिक सुविधाओं की जानकारी मिलती है, जिसे आप अपने अनुसार उपयोग कर सकते हैं।

Mutation Defect Check Status
दाखिल खारिज या म्यूटेशन आवेदन में अगर किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो उसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पोर्टल पर अपडेट कर देता है। म्यूटेशन में पाए गए दोष को चेक करने की प्रक्रिया इस प्रकार है-
- इसके लिए सबसे पहले होम पेज पर Mutation Defect Check Status पर क्लिक करें, इसके बाद एक नया पेज खुलेगा।

- अब नीचे अपना जिला, अचंल और आवेदन संख्या दर्ज करनी है।
- इसके बाद सुरक्षा कोड डालकर Search ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
Mutation Application List
इस सर्विस की मदद से अंचलाधिकारी द्वारा आवेदक को लौटाए गए आवेदन की सूची को आसानी से देखा जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल या ऊपर दिए गए लिंक Mutation Application List पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा।

- अब अपना जिला, अचंल का चयन कर Proceed पर क्लिक करें।
- अब हल्का और मौज़ा का चयन करें और सुरक्षा कोड डालकर Search ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद नीचे Application List आ जाएगी, जिसमें आवेदक का नाम आ जाएगा।
- अब आगे View ऑप्शन पर क्लिक करें, जिसके बाद आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
