किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदना या बेचना म्यूटेशन या दाखिल खारिज कहलाता है। जब भी कोई किसान भूमि को खरीदता या बेचता है, तो वह इसके लिए दाखिल खारिज के लिए आवेदन करता है। यह एक लीगल प्रोसेस है, जो जमीन खरीदने वाले को धोखाधनी से बचाता है, क्योंकि इसके बाद जमीन सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है।
Dakhil Kharij Online
आजादी के बाद से सरकार ने किसानों की भूमि का डेटा अपने पास रखना शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को विवाद से बचाया जा सके। पहले के समय में जमीन खरीदना या बेचना ऑफलाइन होता था। लेकिन वर्तमान में दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अगर आप बिहार के किसान है, तो हम आपको आज बिहार में जमीन के लिए दाखिल खारिज ऑनलाइन करने के तरीके के बारे में बताएँगे।
विषय | दाखिल खारिज ऑनलाइन |
पोर्टल का नाम | बिहार भूमि |
देखने का तरीका | ऑनलाइन |
किसने लॉन्च की/विभाग | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/ |
दाखिल खारिज क्या है?
दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हम आपको सबसे पहले दाखिल खारिज के बारे में बताएँगे। आपको बता दें की संपत्ति का म्यूटेशन जिसे हिंदी में दाखिल खारिज कहते हैं। इसका मलतब है संपत्ति का नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर होना। ऐसा तब होता है जब कानूनी उत्तराधिकारी संपत्ति ले लेता है या जब संपत्ति बेची जाती है।
इसके लिए सबसे पहले आवेदन किया जाता है, फिर सब-रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके बाद नया मालिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर का टैक्स भरता है, और वह जमीन या प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाती है। दाखिल खारिज के सामान्य तौर पर दो रूप होते हैं, जो इस प्रकार है-
- कृषि भूमि के लिए दाखिल खारिज: कृषि भूमि के लिए दाखिल खारिज करना अनिवार्य है, क्योंकि म्यूटेशन के अभाव में भूमि को किसी अन्य के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है।
- गैर-कृषि भूमि के लिए दाखिल खारिज: हालांकि गैर-कृषि भूमि के लिए दाखिल खारिज अनिवार्य नहीं है।
दाखिल खारिज के लिए आवश्यक दस्तावेज़
बिहार में दाखिल खारिज के लिए निम्न दस्तावेज़ अनिवार्य है, जो इस प्रकार है-
- बिक्री विलेख (Sales Deed): यह जमीन की खरीद का कानूनी प्रमाण पत्र होता है।
- रजिस्ट्री सर्टिफिकेट: जमीन के रजिस्ट्रेशन का डॉक्युमेंट।
- पहचान का प्रमाण: इसमें कोई भी सरकारी आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, मतदाता पहचान प्रमाण पत्र, पैन कार्ड इत्यादि।
- पुराने मालिक के दस्तावेज़: इसमें जमीन के पुराने मालिक दस्तावेज़ शामिल है।
- वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाणपत्र: यदि जमीन उत्तराधिकार या वसीयत के माध्यम से मिली हो।
Dakhil Kharij के लिए Online आवेदन कैसे करें?
बिहार के किसान बिहार भूमि पोर्टल से दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार है-
- दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को बिहार भूमि पोर्टल पर जाना होगा।

- जहां होम पेज पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें विकल्प पर क्लिक करें।
- इसके बाद एक नया पेज पेज खुलेगा, जिसमें आपको सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर की मदद से Citizen कॉर्नर में लॉगिन करना है।

- अगर आप एक नए यूजर हैं, तो आपको सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- इसके लिए नीचे दिए गए ऑप्शन Registration विकल्प पर क्लिक करें, जिसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा।

- यहाँ आपको अपना नाम, जन्म दिनांक, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रैस के साथ रजिट्रेशन करना है।
- रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन करना है, जिसके बाद आपके सामने बहुत सारे विकल्प आ जाएंगे।
- लॉगिन होने के बाद आपको Services ऑप्शन में से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा, जिसमें सभी आवश्यक जानकारी भरें। जैसे- आवेदक की जानकारी, दस्तावेज़ की जानकारी, जमीन खरीदने और बेचने वाले की जानकारी, जमीन की जानकारी आदि।
- इसके बाद सभी डॉक्युमेंट्स को अपलोड कर दें।
- सभी जानकारी को अच्छे से दर्ज करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दें, इसके बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा।
दाखिल खारिज सत्यापन
आवेदन करने के बाद दाखिल खारिज राजस्व विभाग के पास चला जाता है, जहां राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन फॉर्म का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन के बाद दाखिल खारिज स्वीकृत हो जाता है, फिर करेक्शन स्लिप जनरेट हो जाएगी। स्वीकृति के बाद जमाबंदी धारक अपनी जमीन की रसीद ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है।
निष्कर्ष
तो दोस्तों यह था हमारा आज का आर्टिक्ल दाखिल खारिज ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस लेख में हमने बिहार में दाखिल खारिज करने की विधि के बारे में जाना। अगर आप भी अपनी भूमि के लिए दाखिल खारिज का ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।